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New initiative of SC
Supreme Court constitutes National Task Force for proper supply of oxygen to states; Which will be able to use the resources of the center for information and advice
Rup Kumar, New Delhi
The Supreme Court has constituted the National Task Force. It has 12 members. This will make the methodology of allocation of oxygen on scientific basis to the states / UTs. Will perform the assessment based on the need, availability and distribution of medical oxygen for the entire country. It will conduct research on epidemic management and will also ensure availability of essential medicines.
A bench of Justices DY Chandrachud and MR Shah issued an order on May 6, taking over the task force. The order was uploaded on the website of the Supreme Court on Saturday. Accordingly, the Union Cabinet Secretary will be ex-officio member and director in the task force.
The task force may form one or more sub-groups for its convenience. These groups can be on the basis of regions. The task force will see how much oxygen is required by a state on a scientific, rational, just basis. Accordingly, oxygen supply will be ensured.
Task Force constituted for 6 months
The task force has been formed for six months. During this period, he will prepare his report and recommendations. According to the Supreme Court, the task force will have the freedom to use the resources of the Center for information and advice. For this, various departments will have to work with the work force. In this, the Secretaries of NITI Aayog, Ministry of Health, National Center for Demography, Ministry of Human Resource Development, Ministry of Health, Ministry of Industry will support.
Senior Advocate cum BJP leader Mr. Satyendra Narayan Choudhary Kaushal Babu of Naugachia are no
Senior Advocate cum BJP leader Mr. Satyendra Narayan Choudhary Kaushal Babu of Naugachiya are no more.
Government advocate cum BJP leader Satyendra Narayan Chaudhary alias Kaushal Babu, resident of Kathela in Kharak police station area, died at a private hospital in Siliguri at 4:30 pm on Friday. He left behind him 2 sons and a wife. After a long struggle in advocacy, he had created a special identity of his own. He had a very special image in the profession of advocacy, people who say wrong is wrong and right is right, they fear someone. Was not in the heart. He was always fearless. And used to help people. Due to his death, the newcomers are incomplete in the society! Damage.
I did not like to leave you like this. Kaushal Chal made everyone cry.
Village or society? Be familiar or alien. Hug everyone and help everyone. And everyone is going to ask the trick. A soldier of the world of law is no longer in this world. Help was his nature. There was sympathy for everyone. Now their lack will always be missed. Wey was great. Mr. Satyendra Narayan Choudhary alias Kaushal Babu, a prominent leader of BJP, who has made a mark in the advocacy profession after years of fighting in the Civil Court Navagachia, resident of Kathela village, is no longer in this world. His departure is not a conscience, but a sorrowful farewell. He himself left but everyone was made to cry. He left behind a legacy of memories.
Everyone stopped crying like you Old. Nobody expected that Aap would not win the battle of life. But God accepted something else. 69 years old me bhi Aap live in an unmatched manner. Helping everyone. Your temperament tha stand up against wrong. Made an indelible impression. No one can replace you. Apne calmed herself and made the people cry. Deepest condolences to the entire family at this moment of sankat. God give the family the power to fight grief! Shraddha Suman to the departed soul. Hundreds of greetings, Veer, greetings to you! Hey Veer! Your deficiency will always be missed. No one can take the place Aap khas the last salute to Kaushal Chacha with moist eyes.
Former Supreme Court judge MY Iqbal (MY Eqbal passed) died
Former Supreme Court judge MY Iqbal (MY Eqbal passed) died
Rupkumar: Senior Legal Journalist:Former Supreme Court judge MY Iqbal passed
Delhi, Former Supreme Court judge MY Iqbal (MY Eqbal passed) died today at the age of 70. Justice (retd) Iqbal was the Chief Justice of the Madras High Court. He became a judge of the Supreme Court of India in December 2012 and retired in February 2016. According to media reports, his health deteriorated suddenly 10 days ago, after which he was admitted to Medanta in Delhi. Where he breathed his last.
Rup kumar on creat a story
Rup kumar senior Legal Journalist
Supreme Court lauds ‘Mumbai model’ of Covid management, asks Delhi, Centre to take note
The Supreme Court on Wednesday asked the Centre and Delhi government to take note of the ‘Mumbai model’ of Covid-19 management and see if the same can be replicated in the national capital.
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The Supreme Court suggested the ‘Mumbai model’ to be emulated to tackle the issue of oxygen shortage in Delhi
In the midst of a nationwide medical oxygen crisis, the Supreme Court praised Mumbai’s response to the spread of Covid-19 on Wednesday, proposing that the Mumbai model be replicated in Delhi.
The bench headed by Justice DY Chandrachud took note of the submissions of Solicitor General Tushar Mehta that Mumbai managed with 275 MT of oxygen even when the active cases crossed 92,000.
“I do applaud the Mumbai model. It is not a political model. As an officer of the court, not for the Centre or a state, we need to find a solution. People cannot run from pillar to post. This is not to undermine the efforts of Delhi,” Tushar Mehta said.BMC officials reveal lessons Mumbai learnt from first wave of Covid infections
“Bombay Municipal Corporation has done some remarkable work and, not disrespecting Delhi, but we can maybe see what was done by BMC,” Justice Chandrachud said.
He also requested that the Centre and the Delhi government’s Health Secretary draw on the expertise of BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal in order to construct oxygen storage tanks in the national capital.
“If this can be done in Mumbai, which is an incredibly congested city, then it can be done in Delhi as well,” the Court said.
The bench was hearing a petition filed by the Central government against the show-cause notice issued by the Delhi High Court for contempt action for failing to supply 700 MT of oxygen per day to the national capital in terms of the Court orders.
The Supreme Court also asked the Centre to maintain transparency on the ongoing oxygen crisis in Delhi and keep citizens informed.
NEWS LIVE TV  APP MAGAZINE News India Supreme Court lauds ‘Mumbai model’ of Covid management, asks Delhi, Centre to take note The Supreme Court on Wednesday asked the Centre and Delhi government to take note of the ‘Mumbai model’ of Covid-19 management and see if the same can be replicated in the national capital.  Sahil Joshi New Delhi May 5, 2021 UPDATED: May 6, 2021 01:48 IST  The Supreme Court suggested the ‘Mumbai model’ to be emulated to tackle the issue of oxygen shortage in Delhi (Picture Credits: PTI) In the midst of a nationwide medical oxygen crisis, the Supreme Court praised Mumbai’s response to the spread of Covid-19 on Wednesday, proposing that the Mumbai model be replicated in Delhi. The bench headed by Justice DY Chandrachud took note of the submissions of Solicitor General Tushar Mehta that Mumbai managed with 275 MT of oxygen even when the active cases crossed 92,000. “I do applaud the Mumbai model. It is not a political model. As an officer of the court, not for the Centre or a state, we need to find a solution. People cannot run from pillar to post. This is not to undermine the efforts of Delhi,” Tushar Mehta said. ALSO READ: BMC officials reveal lessons Mumbai learnt from first wave of Covid infections “Bombay Municipal Corporation has done some remarkable work and, not disrespecting Delhi, but we can maybe see what was done by BMC,” Justice Chandrachud said. He also requested that the Centre and the Delhi government’s Health Secretary draw on the expertise of BMC Commissioner Iqbal Singh Chahal in order to construct oxygen storage tanks in the national capital. “If this can be done in Mumbai, which is an incredibly congested city, then it can be done in Delhi as well,” the Court said. The bench was hearing a petition filed by the Central government against the show-cause notice issued by the Delhi High Court for contempt action for failing to supply 700 MT of oxygen per day to the national capital in terms of the Court orders. The Supreme Court also asked the Centre to maintain transparency on the ongoing oxygen crisis in Delhi and keep citizens informed. READ | Supreme Court asks Centre to ensure Delhi gets 700 MT oxygen, stays HC’s contempt proceedings WATCH | Covid-19 second wave: SC puts onus on Centre for oxygen supply in Delhi Click here for IndiaToday.in’s complete coverage of the coronavirus pandemic. Next RELATED Bengal political violence: TMC’s Mahua Moitra responds to BJP’s char.. Bangladesh Foreign Minister Momen congratulates Mamata on historic Bengal poll.. Kerala records negative wastage of Covid-19 vaccines, PM Modi praises health w.. Tamil Nadu: Stalin asks private hospitals to reserve 50% beds for Covid-19 pat.. RECOMMENDED PUBLICATIONS: Business Today Cosmopolitan India Today – Hindi India Today Mail Today Money Today Reader’s Digest Time TELEVISION: Aaj Tak Delhi Aaj Tak India Today TV Tez RADIO: Ishq FM EDUCATION: India Today Education Vasant Valley Best Colleges India 2018 Best Universities India 2018 ONLINE SHOPPING: EVENTS: Agenda Aajtak India Today Conclave Robb Report India 2018 Sahitya Aaj Tak The Red Lab PRINTING: Thomson Press WELFARE Care Today MUSIC: Music Today SYNDICATIONS: India content Headlines Today DISTRIBUTION: Rate Card USEFUL LINKS : Partners Press Release Sitemap News Newsletter Privacy Policy Correction Policy Copyright © 2021 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today ▲
स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health), क्या एक मौलिक अधिकार है
Rup kumar Legal journalist, Bihar
यह काफी नहीं कि शरीर में रोग या दुर्बलता का अभाव हो तो उसे एक स्वस्थ शरीर कहा जा सकता है, बल्कि स्वास्थ्य (Health) सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक आरोग्यढ की अवस्था् को माना जाता है। यह तथ्य भी जगजाहिर है कि स्वास्थ्य, किसी भी देश के विकास के महत्वपूर्ण मानकों में से एक है। कोरोना-काल में जहाँ स्वास्थ्य के ऊपर खतरा कई गुना बढ़ा है, वहीँ दुनिया भर के देश और उसके नागरिक इस खतरे से जूझ रहे हैं, इसके चलते सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है और मानव जीवन के हर पहलू को इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। जब हॉस्पिटल से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, ऐसे में स्वास्थ्य के अधिकार के प्रति जागरूकता भी बढ़नी चाहिए। हाल ही में, एक विवाद भी काफी चर्चा में रहा जब दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल/सेवाओं को केवल दिल्ली शहर के निवासियों तक सीमित करने के फैसले की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा था कि निजी अस्पतालों को भी दिल्लीवासियों के लिए बेड आरक्षित करने होंगे। हालाँकि, तुरंत ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के आदेश को प्रभावी रूप से रद्द करते हुए एक आदेश दिया था कि राजधानी के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में निवास के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी COVOD -19 रोगियों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
क्या स्वास्थ्य का अधिकार (Right to Health), एक मौलिक अधिकार है और आखिर राज्य की नागरिकों के प्रति स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या जिम्मेदारियां हैं। स्वास्थ्य का अधिकार, एक मौलिक अधिकार? एक कल्याणकारी राज्य में यह सुनिश्चित करना राज्य का ही दायित्व होता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिस्थितियों का निर्माण किया जाए और उनकी निरंतरता को सुनिश्चित किया जाए। यह भी सत्य है कि जीवन का अधिकार, जो सबसे कीमती मानव अधिकार है और जो अन्य सभी अधिकारों की संभावना को जन्म देता है, उसकी व्याख्या एक व्यापक और विस्तृत प्रकार से की जानी चाहिए और उच्चतम/उच्च न्यायालय द्वारा अपने तमाम निर्णयों में ऐसा किया भी गया है।
यदि हम अपने संविधान की बात करें तो यह सत्य है कि इसके अंतर्गत कहीं विशेष रूप से स्वास्थ्य के अधिकार (Right to Health) को एक मौलिक अधिकार के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है, परंतु उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की उदार व्याख्या करते हुए इसके अंतर्गत स्वास्थ्य के अधिकार (Right to Health) को एक मौलिक अधिकार माना गया है। यह हम सभी जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। हालाँकि, भारतीय संविधान के तहत विभिन्न प्रावधान ऐसे है जो यदि बड़े पैमाने पर देखे जाएँ तो वे जन स्वास्थ्य से संबन्धित हैं, परन्तु मौलिक अधिकार के रूप में स्वास्थ्य के अधिकार (Right to Health) को अनुच्छेद 21 ही पहचान देता है।
इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार को केवल पशु समान अस्तित्व तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक उत्तरजीविता से कहीं अधिक होता है और यह उच्चतम न्यायालय के तमाम निर्णयों में साफ़ किया जा चुका है। वास्तव में, जीवन के अधिकार में मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार से जुडी अन्य चीज़ें भी शामिल है अर्थात्, जीवन की अन्य आवश्यकताएं, जैसे पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय, और विविध रूपों में पढ़ने, लिखने और स्वयं को व्यक्त करने की सुविधा एवं साथी मनुष्यों के साथ घुलना-मिलना और रहना इत्यादि। वहीँ, भारत के संविधान का अनुच्छेद 47, ‘पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के राज्य के कर्तव्य’ (Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health) के विषय में बात करता है। इसके बारे में हम एक पूर्व लेख में बात कर चुके हैं उच्चतम न्यायालय के प्रमुख मामले सर्वप्रथम विन्सेंट पनिकुर्लान्गारा बनाम भारत संघ एवं अन्य 1987 AIR 990 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के भीतर तलाशने का एक महवपूर्ण कदम उठाया था और यह देखा था कि इसे सुनिश्चित करना, राज्य की एक जिम्मेदारी है। इसके लिए, अदालत द्वारा इस मामले में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ [1984] 3 SCC 161 का जिक्र भी किया गया था। इसके बाद, मुख्य रूप से सीईएससी लिमिटेड बनाम सुभाष चन्द्र बोस 1992 AIR 573 के मामले में श्रमिकों के स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने यह नोट किया था कि स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किया गया है, इसे न केवल सामाजिक न्याय का एक पहलू माना जाना चाहिए, बल्कि यह राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अलावा उन अंतर्राष्ट्रीय कोवनेंट्स के अंतर्गत भी आता है, जिनपर भारत ने हस्ताक्षर किया है। वहीँ, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेण्टर बनाम भारत संघ 1995 AIR 922 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि संविधान के अनुच्छेद 39 (सी), 41 और 43 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़े जाने पर यह साफ़ हो जाता है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करने के साथ-साथ के साथ यह कामगार के जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यहाँ तक अदालत द्वारा मुख्य रूप से कामगार/मजदूरों के स्वास्थ्य के अधिकार को मुख्य रूप से रेखांकित किया गया था, हालाँकि इन मामलों के बाद अदालत ने इस अधिकार को सामान्य रूप से आम लोगों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में देखने की शुरुआत कर दी थी। राज्य की जिमेदारियां पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य 1996 SCC (4) 37 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह साफ़ किया गया था कि इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। इस उद्देश्य के लिए जो भी आवश्यक है उसे किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में यह साफ़ किया था कि एक गरीब व्यक्ति को मुफ्त स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के संवैधानिक दायित्व के संदर्भ में, वित्तीय बाधाओं के कारण राज्य उस संबंध में अपने संवैधानिक दायित्व से बच नहीं सकता है। चिकित्सा सेवाओं के लिए धन के आवंटन के मामले में राज्य की संवैधानिक बाध्यता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह चावला (1997) 2 SCC 83 के मामले में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह साफ़ किया जा चुका है कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। यह तो हम जान चुके हैं कि यह राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य अपने प्राथमिक कर्तव्य के रूप में अपने नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को खोलकर इस दायित्व का निर्वाह करती भी है, लेकिन इसे सार्थक बनाने के लिए, यह जरुरी है यह अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र लोगों की पहुँच के भीतर भी होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो, अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रतीक्षा सूची की कतार को कम किया जाना चाहिए और यह भी राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सर्वोत्तम प्रतिभाओं को इन अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त करे और प्रभावी योगदान देने के लिए अपने प्रशासन को तैयार करने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करे, क्योंकि यह भी सरकार का कर्तव्य है [पंजाब राज्य बनाम राम लुभाया बग्गा (1998) 4 SCC 117)]। विशेष रूप से, एसोसिएशन ऑफ़ मेडिकल सुपरस्पेशलिटी अस्पिरंट्स एवं रेसिडेंट्स बनाम भारत संघ के मामले में (2019) 8 SCC 607 में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य पर एक दायित्व को लागू करता है। मानव जीवन का संरक्षण इस प्रकार सर्वोपरि है। इसी मामले में आगे कहा गया कि राज्य द्वारा संचालित सरकारी अस्पताल और उसमें कार्यरत चिकित्सा अधिकारी मानव जीवन के संरक्षण के लिए चिकित्सा सहायता देने के लिए बाध्य हैं। पिछले वर्ष, अश्विनी कुमार बनाम भारत संघ (2019) 2 एससीसी 636, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जोर देकर कहा था कि “राज्य यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि ये मौलिक अधिकार (स्वास्थ्य सम्बन्धी) न केवल संरक्षित हैं बल्कि लागू किए गए हैं और सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं।” हाल ही में, तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय गंटा जय कुमार बनाम तेलंगाना राज्य एवं अन्य [Writ Petition (PIL) No. 75 of 2020] में यह कहा था कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। यह मामला COVID 19 की जांच से जुड़ा था, जोकि सरकार द्वारा लोगों को सिर्फ़ चिह्नित सरकारी अस्पतालों से ही COVID 19 की जांच कराने के सरकारी आदेश से सम्बंधित था। न्यायमूर्ति एम. एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण की खंडपीठ ने इस आदेश को अपने फैसले में ख़ारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार का यह आदेश, लोगों को जांच के लिए निजी अस्पतालों में जाने की इजाज़त नहीं देता है, जबकि इन अस्पताओं को आईसीएमआर को जांच करने की अनुमति मिली है। इस मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की व्याख्या करते हुए अपने लिए चिकित्सीय देखभाल को चुनने के अधिकार के दायरे का विस्तार किया। यह अभिनिर्णित किया गया कि इस अधिकार के अंतर्गत, अपनी पसंद की प्रयोगशाला में परीक्षण करने की स्वतंत्रता शामिल है और सरकार उस अधिकार को नहीं ले सकती है। अदालत ने ख़ास तौर पर कहा कि, राज्य विशेष रूप से व्यक्ति की पसंद को सीमित करके उसे अक्षम नहीं कर सकता है जब एक ऐसी बीमारी की बात आती है जो उसके या उसके परिजनों के जीवन/ स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अंत में, मरीजों के उन कुछ मूलभूत अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप एक लेख पढ़ सकते हैं, जो अधिकार आज कोविड-19 महामारी के दौरान महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहे हैं।
The Delhi High Court on Monday allowed a Public Interest Litigation filed by the Bar Council of Delhi seeking setting up of covid facilities for regis
The Delhi High Court on Monday allowed a Public Interest Litigation filed by the Bar Council of Delhi seeking setting up of covid facilities for regis
अदालत में चेक बाउंस केस करने की पूरी प्रक्रिया
जानिए हमारा कानून जानिए अदालत में चेक बाउंस केस लगाने की पूरी प्रक्रिया चेक बाउंस का प्रकरण अत्यंत साधारण प्रकरण होता है। इस प्रकरण की किसी भी कोर्ट में अत्यधिक भरमार है। वर्तमान समय में अधिकांश भुगतान चेक के माध्यम से किए जा रहे हैं। किसी भी व्यापारिक एवं पारिवारिक क्रम में लोगों द्वारा एक दूसरों को चेक दिए जा रहे हैं। चेक के अनादर हो जाने के कारण चेक बाउंस जैसे मुकदमों की भरमार न्यायालय में हो रही है। नए अधिवक्ताओं के लिए चेक बाउंस का मुकदमा संस्थित करना और कार्यवाही करना रोचक होता है और स्कूल के समान होता है, जहां नए अधिवक्ता इस चेक बाउंस के प्रकरण को संस्थित करवाने में बहुत सारे विधि के प्रश्न और प्रक्रियाओं को समझते हैं। इस लेख के माध्यम से चेक बाउंस के केस को क्रमवार प्रक्रिया स्वरूप समझाया जा रहा है। यह लेख एक दस्तावेज की भांति है, जिसे नए अधिवक्ता सहज के रख सकते निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 चेक बाउंस का केस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत संस्थित किया जाता है। जिस भी समय चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति खुद को भुगतान किए गए रुपए नकद या अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित दिनांक को बैंक में चेक को भुनाने के लिए डालता है, परंतु कुछ कारणों से चेक बाउंस हो सकता है। जैसे बैंक से खाता बंद कर दिया जाना, अकाउंट में पैसा नहीं होना, या फिर चेक को खाते में लगने से रोक दिया जाना। जब भी चेक अनादर होता है तो ऐसे अनादर पर चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज कराने का अधिकार होता है। Also Read – भारत का संविधान ( Constitution of India): भारत में चुनाव सुधार और चेक बाउंस एक आपराधिक प्रकरण चेक बाउंस का प्रकरण एक आपराधिक प्रकरण होता है, जिसका कार्यवाही एक आपराधिक न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा संपन्न की जाती है। लेनदेन के मामले सिविल होते हैं, परंतु चेक बाउंस के प्रकरण को आपराधिक प्रकरण में रखा गया है। लीगल नोटिस चेक बाउंस के प्रकरण की शुरुआत लीगल नोटिस के माध्यम से की जाती है। जब चेक बाउंस होता है तो इसके बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस जिसे अधिकृत अधिवक्ता द्वारा भेजा जाता है। Also Read – किशोर-न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के संदर्भ में प्रावधान लीगल नोटिस में चेक बाउंस हो जाने के कारण और भुगतान नहीं हो पाने के कारण दिए जाते हैं तथा 15 दिवस के भीतर राशि चेक देने वाले व्यक्ति से वापस देने का निवेदन किया जाता है। कोई भी चेक बाउंस के प्रकरण में लीगल नोटिस भेजने की अवधि चेक बाउंस होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर करना होती है। 30 दिन के बाद लीगल नोटिस भेजा जाता है तो न्यायालय में चेक बाउंस प्रकरण को संस्थित किए जाने का अधिकार चेक रखने वाला व्यक्ति खो देता है। Also Read – किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विधि विरोधी किशोर तथा किशोर न्याय बोर्ड जो 15 दिवस का समय भुगतान किए जाने के लिए या चेक बाउंस के संबंध में मध्यस्थता करने के लिए चेक देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। उस समय के बीत जाने के बाद 30 दिवस के भीतर न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज कर दिए जाने का अधिकार चेक प्राप्त करने वाले पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। किसी युक्तियुक्त कारण से न्यायालय इस 30 दिन की अवधि को बढ़ा भी सकता है, लेकिन कारण युक्तियुक्त होना चाहिए। नोटिस कैसे दें लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट या रजिस्टर एडी के माध्यम से भेजा जाता है तथा इससे जो रसीद प्राप्त होती है वह चेक बाउंस का प्रकरण लगाते समय दस्तावेज का काम करती है। चेक देने वाले व्यक्ति का पता सही होना चाहिए और उसे उसी पते पर लीगल नोटिस दिया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्धारण जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वह बैंक होती है, जिस बैंक में चेक को भुनाने के लिए लगाया गया है और चेक बैंक में अनादर हो गया है, उस थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस चेक बाउंस के प्रकरण को संस्थित किया जाता है। कोर्ट फ़ीस चेक बाउंस के प्रकरण में कोर्ट फीस महत्वपूर्ण चरण होता है। चेक बाउंस के प्रकरण में फीस के तीन स्तर दिए गए हैं। इन तीन स्तरों पर कोर्ट फीस का भुगतान स्टाम्प के माध्यम से किया जाता है। ये तीन स्तर निम्न हैं। ₹100000 राशि तक के चेक के लिए चेक में अंकित राशि की 5% कोर्ट फीस देना होती है। ₹100000 से ₹500000 तक के चेक के लिए राशि की 4% कोर्ट फीस देना होती है। ₹500000 से अधिक राशि के चेक के लिए राशि की 3% कोर्ट फीस देना होती है। दस्तावेज- परिवाद पत्र परिवाद पत्र महत्वपूर्ण होता है। चेक बाउंस के प्रकरण में परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय के नाम से तैयार किया जाता है। इस परिवाद पत्र में भुगतान के संबंध में कुल लेनदेन का जो व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार से संबंधित सभी बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान दिया जाता है तथा इस परिवाद पत्र में परिवादी का शपथ पत्र भी होता है जो शपथ आयुक्त द्वारा रजिस्टर होता है। चेक की मूल प्रति अनादर रसीद लीगल नोटिस की प्रति लीगल नोटिस भेजे जाते समय एक रसीद प्राप्त होती है, जिसे सर्विस स्लिप कहा जाता है, जिसमें लीगल नोटिस भेजे जाने का दिनांक अंकित होता है। वह स्लिप दस्तावेजों में लगानी होती है। गवाहों की सूची अगर प्रकरण में कोई गवाह है तो गवाहों की सूची भी डाली जाएगी। प्रकरण रजिस्टर होना जब सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो केस न्यायालय द्वारा रजिस्टर कर दिया जाता है और एक केस नंबर न्यायालय द्वारा अलॉट कर दिया जाता है। सम्मन प्रकरण के पक्षकारों को न्यायालय द्वारा सम्मन किया जाता है तथा न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेश किया जाता है। पुनः सम्मन यदि आरोपी न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपने लिखित अभिकथन नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः सम्मन न्यायालय द्वारा भेजा जाता है। वारंट विदित रहे कि यह प्रकरण एक आपराधिक प्रकरण होता है, जिसे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा सुना जाता है। इस प्रकरण में आरोपी को बुलाने के लिए वारंट भी किए जाते हैं। यदि आरोपी सम्मन के द्वारा न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है तो न्यायालय अपने विवेक के अनुसार जमानत या गैर जमानती किसी भी भांति का वारंट आरोपी के नाम संबंधित थाना क्षेत्र को जारी कर सकता है। प्रति परीक्षण (Cross Examination) आरोपी जब न्यायालय में उपस्थित होता है तो वह निगोशिएबल एक्ट की धारा 145(2) का आवेदन देकर न्यायालय से क्रॉस प्रति परीक्षण (Cross Examination) करने का निवेदन करता है तथा न्यायालय द्वारा आरोपी पक्षकार का क्रॉस करने की अनुमति दी जाती है। उपधारणा करना इस प्रकरण में न्यायालय अवधारणा करता है कि चेक देने वाला व्यक्ति दोषी ही होगा अर्थात उसने चेक दिया ही है। चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं सही है। अब यहां पर आरोपी पक्षकार यह सिद्ध करेगा कि उसके द्वारा कोई चेक नहीं दिया गया है। यहां साबित करने का भार आरोपी पर होता है। समरी ट्रायल यह एक समरी ट्रायल होता है, जिसे न्यायालय द्वारा शीघ्र निपटाने का प्रयास किया जाता है। इसमें बचाव पक्ष को बचाव के लिए साक्ष्य का उतना अवसर नहीं होता है, जैसा कि अवसर सेशन ट्रायल में होता है। समझौता योग्य यह अपराध समझौता योग्य होता है। यदि दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर न्यायालय से इस प्रकरण को खत्म करना चाहते हैं तो समझौता कर दिया जाता है तथा अपराध का शमन हो जाता है। 2018 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन धारा 143 ए है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की है। इस धारा के अंतर्गत परिवादी पक्षकार एक आवेदन के माध्यम से आरोपी से अपने संपूर्ण धनराशि जो चेक में अंकित की गई है उसका 20% हिस्सा न्यायालय द्वारा दिलवाए जाने के लिए निवेदन कर सकता है और न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से आरोपी से ऐसी धनराशि परिवादी को दिलवा सकता है। अंतिम बहस यदि आरोपी प्रकरण में समझौता नहीं करता है और मुकदमे को आगे चलाना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय द्वारा आरोप तय कर मामले को अंतिम बहस के लिए रख दिया जाता है तथा दोनों पक्षकारों द्वारा आपस में अंतिम बहस होती। निर्णय अंत में मामला निर्णय पर आता है तथा कोर्ट इस प्रकरण में दोषसिद्धि होने पर आरोपी को 2 वर्ष तक का सश्रम कारावास दे सकती है। जमानती अपराध यह एक जमानती अपराध है, जिसमें यदि आरोपी की दोषसिद्धि हो जाती है और उसे न्यायालय द्वारा कारावास कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह ऊपर के न्यायालय में अपील कर जमानत ले सकता है। इस अपराध में किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है। TAGS#CHEQUE BOUNCE CASE #138NI ACT SIMILAR POSTS + VIEW MORE क्या चुनाव हारने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है? 4 May 2021 5:47 PM भारत का संविधान ( Constitution of India): भारत में चुनाव सुधार और समितियां 10 April 2021 1:20 PM किशोर-न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक के संदर्भ में प्रावधान 16 March 2021 10:29 AM किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विधि विरोधी किशोर तथा किशोर न्याय बोर्ड 11 March 2021 9:45 AM किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम का परिचय और परिभाषाएं 10 March 2021 11:08 PM जानिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के मुख्य प्रावधान 8 March 2021 2:54 PM ताज़ा खबरें + MORE बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई से करवाने 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